Friday, 25 September 2020

Rajasthan Tarbandi Yojana 2020 राजस्थान तारबंदी योजना 2020 Online Registration PDF Form

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Rajasthan Tarbandi Yojana 2020:राजस्थान सरकार द्वारा किसानो की फसलों को आवारा पशुओ से रखवाली के लिए तारबंदी योजना की शुरआत गई है। इस योजना में किसानो को तारबंदी करने के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में कुल लागत राशि का 50% दिया जाता है। और 50% राशि खुद किसान द्वारा वहन की जाती है। Rajasthan Tarbandi Yojana 2020 के बारे में हम आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाले है इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पूरा पढ़े।

राजस्थान तारबंदी योजना ऑनलाइन फॉर्म PDF

राज्य सरकार ने इस योजना की शुरआत किसानो की फसलों को नीलगाय सूअर और अन्य जंगली और अवारा पशुओ से बचाने के लिए शुरू की गई है। किसान को तारबंदी करने के लिए कम से कम 150 CM की ऊंचाई की कांटेदार तारो की बाड़ाबंदी का कार्य 3 मीटर की दुरी पर सीमेंट के पिलर या लोहे के एंगल जो जमीं में 303045 के नाप में स्थापित करना होगा।

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तारबंदी योजना के लिए किसान की पात्रता

  1. राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए कृषक के पास 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
  2. लघु-सीमांत किसान इस योजना के पात्र है।
  3. तारबंदी के अनुदान हेतु कृषको को अधिकतम 400 मीटर तक दुरी तक की लागत का 50% या 40000 हज़ार रूपए जो भी कम हो देय होगा।
  4. तारबंदी का कार्य करने से पहले और कार्य पूरा होने के बाद विभाग के अधिकारियो द्वारा जिओ-टैगिंग की जाएगी।
  5. तार बंदी के लिए अनुदानित राशि कृषक के बैंक खाते में जमा होगी।
  6. किसान के खुद के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने की दशा में किसान के पिता जीवित होने या मृत्यु के बाद नामांतरण के अभाव में किसान खुद के पक्ष में भू-स्वामित्व में नेशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसे किसान भी अनुदान के पात्र है। या इस आशय का सरपंच से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे की वे परिवार से अलग रहते है और राशन कार्ड और नरेगा जॉब कार्ड परिवार से अलग बना हुआ है।

जरूरी दस्तावेज

राजस्थान के किसान को तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए उसके पास जन आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खता और निवास स्थान प्रमाण के लिए मूल निवास या राशन कार्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले किसान को अपने हल्का पटवारी से अपने खेत का समायोजित नक्शा, जमाबंदी, गिरदावरी, भूमि प्रमाण पत्र के दस्तावेज लेने है जो छह माह से अधिक पुराने नहीं हो। किसान को तारबंदी का कार्य पहले अपने स्वय के संसाधनों से या बैंक के ऋण से ही करवाना है।

उक्त सभी प्रकार के दस्तावेज पूर्ण रूप से तैयार कर लेने के बाद किसानो को अपना सभी डॉक्यूमेंट अपने नजदीकी ईमित्र कीओस्क पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करवाना है ऑनलाइन आवेदन के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी डाक्यूमेंट्स को पीडीऍफ़ फाइल में ओरिजनल स्कैन कर अपलोड करना है।ऑनलाइन आवेदन हो जाने के बाद सभी दस्तावेजों के तीन सेट बनाकर ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी सेट ग्राम सेवक या कृषि पर्यवेक्षक को जमा करवाने है और एक सेट किसान को अपने पास रखना है।

दोस्तों हमने आपको इस आर्टिकल में राजस्थान तारबंदी योजना से सबंधित सभी प्रकार की जानकरी इस आर्टिकल में दी है आशा करते है की ये जानकारी आपके लिए कामगार साबित होगी।यदि किसी प्रकार की जानकारी नहीं दे पाए है तो आप कमेंट कर बताये जिससे हम इसे और सुधर सके।

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